वाराणसी में मासूम के दुष्कर्मी को 20 साल कारावास:9 वर्षीय बच्ची को बहलाकर घर ले गया वसीम, पीड़िता ने कोर्ट को सुनाई थी दरिंदगी

वाराणसी में मासूम के दुष्कर्मी को 20 साल कारावास:9 वर्षीय बच्ची को बहलाकर घर ले गया वसीम, पीड़िता ने कोर्ट को सुनाई थी दरिंदगी

वाराणसी कोर्ट की विशेष न्यायालय ने जैतपुरा थाना क्षेत्र में 4 साल पहले 9 साल की बच्ची के दुष्कर्म के केस में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने यौन शोषण मामले में मुन्ना उर्फ वसीम को दुष्कर्मी माना और उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जैतपुरा पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और फिर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर गवाहों को तलाशा और केस में चार्जशीट दाखिल की। अगले साल विचारण शुरू हुआ जिसके बाद अभियोजन ने दलील पर दलील रखीं। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की कोर्ट को पूरा घटनाक्रम बताया। अभियोजन ने बताया कि 4 साल पहले 3 जून 2022 को जैतपुरा थाना क्षेत्र के निवासी एक युवक ने नौ साल की बच्ची का यौन शोषण किया। अभियुक्त मुन्ना उर्फ वसीम परिचित मासूम को अपने घर ले जाता था और उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करता था। 3 जून 2022 को उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अगले दिन अपनी मां को जानकारी दी। पीड़िता की मां ने जैतपुरा थाने में वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले में जैतपुरा थाना पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और प्रथम साक्ष्य के आधार पर आरोपी को मुख्य अभियुक्त माना है। पीड़िता ने खुद कोर्ट में खड़े होकर जज को आरोपी की दरिंदगी सुनाई, इसके बाद गवाहों ने कोर्ट में पूरी बात बताई। कोर्ट ने साक्ष्य, गवाहों और चार्जशीट के आधार पर मोमिनपुरा नक्खीघाट निवासी मुन्ना उर्फ वसीम को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। पीड़ित परिवार ने कोर्ट में आभार जताया।

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