रिटायर्ड वनरक्षक की ग्रेच्युटी न देने पर हाईकोर्ट सख्त:बालाघाट में एसडीओ की स्कॉर्पियो, 7 कंप्यूटर कुर्क; आदेश के बाद भी नहीं हुआ था भुगतान

रिटायर्ड वनरक्षक की ग्रेच्युटी न देने पर हाईकोर्ट सख्त:बालाघाट में एसडीओ की स्कॉर्पियो, 7 कंप्यूटर कुर्क; आदेश के बाद भी नहीं हुआ था भुगतान

बालाघाट जिले में सेवानिवृत्त वन कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान न करने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार छबि पंत ने दक्षिण उत्पादन वनमंडल के एसडीओ दिनेश ठाकुर का शासकीय स्कॉर्पियो वाहन और कार्यालय के सात कंप्यूटर कुर्क कर लिए हैं। 6.16 लाख ग्रेच्युटी के लिए वर्षों से भटक रहा था कर्मचारी यह पूरा मामला वन विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी मोहम्मद रफीक से जुड़ा है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 6 लाख 16 हजार 846 रुपये की ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके लिए वे लंबे समय से प्रयासरत थे। श्रम अधिकारी के आदेश का भी नहीं किया पालन रफीक ने 2023 में श्रम अधिकारी, बालाघाट के समक्ष मामला दर्ज कराया था। वर्ष 2024 में श्रम अधिकारी दामिनी सिंह ने वन विभाग को 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया था। विभाग द्वारा आदेश न मानने पर कलेक्टर के निर्देश पर आरआरसी जारी की गई और पीड़ित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के अल्टीमेटम के बाद हुई कुर्की हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को बालाघाट तहसीलदार को 30 दिनों के भीतर आरआरसी पर कार्रवाई का आदेश दिया था। तहसीलदार छबि पंत ने बताया कि यदि वन विभाग समय रहते सेवानिवृत्त कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि नहीं देता है, तो कुर्क की गई संपत्ति को नीलाम कर पीड़ित को राशि का भुगतान किया जाएगा।

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