कानपुर के बिठूर में आपराधिक गतिविधियों और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले तत्वों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बिठूर पुलिस ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को जिला बदर कर दिया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरोपी को कानपुर नगर की सीमा से बाहर ले जाकर उन्नाव जनपद की सीमा में छोड़ दिया। साथ ही उसे जिला बदर की शर्तों और आवश्यक कानूनी निर्देशों से अवगत कराया गया। पुलिस के मुताबिक जितेन्द्र सोनकर पुत्र प्रेमचन्द्र सोनकर, निवासी ग्राम पेम, थाना बिठूर, कानपुर नगर, मूल निवासी ग्राम बैरी सवाई, थाना शिवली, कानपुर देहात के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है। बताया गया कि आरोपी के खिलाफ माननीय न्यायालय संयुक्त अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध)/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में वाद संख्या 84/2026, सरकार बनाम जितेन्द्र सोनकर विचाराधीन था। न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में बिठूर पुलिस ने आरोपी को वैधानिक नोटिस तामील कराया और उसकी एक प्रति उसे हस्तगत कराई। इसके बाद पुलिस टीम ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जितेन्द्र सोनकर को कानपुर नगर की सीमा से बाहर निकाला। पुलिस उसे उन्नाव जनपद की सीमा तक लेकर गई, जहां उसे छोड़ दिया गया। इस दौरान आरोपी को जिला बदर की कार्रवाई के संबंध में सभी आवश्यक कानूनी निर्देश और शर्तें स्पष्ट रूप से बता दी गईं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिला बदर की कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे लोगों पर प्रभावी अंकुश लगाना है, जिनकी गतिविधियों से क्षेत्र में भय या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। पुलिस द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता के अनुसार उनके खिलाफ गुंडा एक्ट समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिठूर पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ पुलिस की सख्ती का संदेश गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।


