मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से विधायक हैं, 9 को सजा के बिंदु पर सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। उन्हें धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया गया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने राजू सिंह की सजा के बिंदु पर 9 जून को विचार करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया है। यह पूरी घटना 31 दिसंबर 2018 की शाम की है।
गोली चलाना लापरवाही भरा कृत्य : कोर्ट कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि नए साल की पार्टी में भीड़ भरे माहौल में आरोपी राजू सिंह की ओर से अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाना दर्शाता है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि इससे किसी की मौत हो सकती है। इस कृत्य को कोर्ट ने लापरवाही भरा माना। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से विधायक हैं, 9 को सजा के बिंदु पर सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। उन्हें धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया गया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने राजू सिंह की सजा के बिंदु पर 9 जून को विचार करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया है। यह पूरी घटना 31 दिसंबर 2018 की शाम की है।
गोली चलाना लापरवाही भरा कृत्य : कोर्ट कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि नए साल की पार्टी में भीड़ भरे माहौल में आरोपी राजू सिंह की ओर से अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाना दर्शाता है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि इससे किसी की मौत हो सकती है। इस कृत्य को कोर्ट ने लापरवाही भरा माना।


