बांका | सड़क सुरक्षा को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इस संबंध में राजमार्ग किनारे संचालित ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को 20 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ढाबा व अन्य प्रतिष्ठानों के लिए मुख्य सड़क से सीधे प्रवेश मार्ग नहीं रहेगा। इसके बदले पीछे की ओर से प्रवेश की व्यवस्था या पेट्रोल पंप की तर्ज पर अलग सेवा मार्ग विकसित करना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अनधिकृत स्थानों पर वाहन खड़े करने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने भारी और व्यावसायिक वाहनों को राजमार्ग की सीमा के भीतर खड़ा नहीं करने की हिदायत दी है। ऐसे वाहनों की पार्किंग केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जाएगी। बांका | सड़क सुरक्षा को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इस संबंध में राजमार्ग किनारे संचालित ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को 20 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ढाबा व अन्य प्रतिष्ठानों के लिए मुख्य सड़क से सीधे प्रवेश मार्ग नहीं रहेगा। इसके बदले पीछे की ओर से प्रवेश की व्यवस्था या पेट्रोल पंप की तर्ज पर अलग सेवा मार्ग विकसित करना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अनधिकृत स्थानों पर वाहन खड़े करने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने भारी और व्यावसायिक वाहनों को राजमार्ग की सीमा के भीतर खड़ा नहीं करने की हिदायत दी है। ऐसे वाहनों की पार्किंग केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जाएगी।


