सड़क सुरक्षा पर सख्त जिला प्रशासन:अवैध कट्स, अतिक्रमण हटाने के निर्देश, ‘ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती

कोटपूतली में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और नागरिकों को सुरक्षित यातायात प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अवैध कट को बंद करने को कहा बैठक के दौरान, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों की समीक्षा की गई। पूर्व में बंद किए गए अवैध कट्स को दोबारा खुलने से रोका जाए। यदि कोई अवैध कट फिर से संचालित पाया जाता है, तो उसे तत्काल बंद कर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और पार्किंग समस्याओं के मद्देनजर, जिला कलेक्टर ने पुलिस, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग और एनएचएआई की एक संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया। इस टीम को यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था के स्थायी समाधान खोजने का कार्य सौंपा गया है। सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश कलेक्टर ने सड़कों की गुणवत्ता सुधारने, संकेतक बोर्ड और साइनेज लगाने, घुमावदार एवं दुर्घटना संभावित स्थलों पर चेतावनी बोर्ड स्थापित करने तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देने को कहा। साथ ही, सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने के कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। बैठक में ओवरस्पीडिंग, अवैध क्रॉसिंग, सड़क मरम्मत, यू-टर्न व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं के त्वरित रिस्पॉन्स और यातायात नियमों के व्यापक प्रचार-प्रसार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ‘ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त आदेश जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’, ओवरस्पीडिंग और गलत तरीके से ओवरटेक करने वालों के खिलाफ नियमित एवं सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने और हाईवे पर इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित निकायों को आवारा पशुओं को हाईवे से दूर रखने, हाईवे किनारे संचालित अस्थायी बस स्टॉप को व्यवस्थित एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने तथा आई-रेड पोर्टल पर दर्ज मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

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