स्कूल में चोरी करने वाले को साढ़े 4 साल कैद:औरैया में 4 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, जुर्माना भी लगाया

स्कूल में चोरी करने वाले को साढ़े 4 साल कैद:औरैया में 4 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, जुर्माना भी लगाया

औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम विरिया स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चार वर्ष पुराने चोरी के मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिसौदिया की अदालत ने अभियुक्त शिवम प्रजापति को साढ़े चार वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 1 मार्च 2022 को हुई थी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुहम्मद अनीस सिद्दीकी ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि विद्यालय का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया था। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान मंडी बाजार तिर्वा, जनपद कन्नौज निवासी शिवम प्रजापति को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 27 मार्च 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रही थी। करीब चार वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद अभियुक्त शिवम प्रजापति ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने और पैरवी करने वाला कोई न होने की बात कहते हुए न्यायालय से सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मामले का निस्तारण करने का अनुरोध किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी प्रज्ञानंद शर्मा ने पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिसौदिया ने बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करने से न्यायालय का समय बचा है, इसलिए वह सहानुभूति का पात्र है। दोषी को साढ़े चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियुक्त पहले से जेल में निरुद्ध है, इसलिए उसकी तत्काल रिहाई संभव नहीं होगी।

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