ट्रैफिक चालान में मिलेगी राहत:किशनगंज में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत,आपसी सहमति से होने वाले फैसले अंतिम

ट्रैफिक चालान में मिलेगी राहत:किशनगंज में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत,आपसी सहमति से होने वाले फैसले अंतिम

किशनगंज में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार यह लोक अदालत जिलेवासियों को ट्रैफिक चालान सहित अन्य मामलों में त्वरित राहत प्रदान करेगी। वाहन मालिक चालानों का निपटारा कराएं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के अध्यक्ष सुशांत कुमार के निर्देश पर इस बार ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का निपटारा व्यवहार न्यायालय परिसर के बजाय शहीद अशफाकउल्लाह खां स्टेडियम, खगड़ा में किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को भीड़भाड़ और असुविधा से बचाना है, ताकि वाहन मालिक आसानी से अपने लंबित चालानों का निपटारा कर सकें। इस लोक अदालत में बिहार सरकार की नई “वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम 2026” का लाभ भी मिलेगा। इस योजना के तहत 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालान और अन्य ट्रैफिक जुर्माने में भारी छूट मिलने की संभावना है। इससे वाहन मालिक कम राशि जमा करके अपने मामलों का निपटारा कर कानूनी प्रक्रिया से राहत पा सकते हैं। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आयोजित लोक अदालत 9 मई, शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। ट्रैफिक मामलों की सुनवाई के लिए शहीद अशफाकउल्लाह खां स्टेडियम, खगड़ा निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य सभी मामलों की सुनवाई व्यवहार न्यायालय परिसर में की जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें फरियादी जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सहमति से होने वाले फैसले अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। यह प्रक्रिया लोगों के समय और धन दोनों की बचत करती है। प्रशासन ने वाहन स्वामियों से यह भी अपील की है कि वे अपने वाहन के आवश्यक कागजात और पहचान पत्र साथ लेकर आएं, ताकि निपटारे की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। किशनगंज में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार यह लोक अदालत जिलेवासियों को ट्रैफिक चालान सहित अन्य मामलों में त्वरित राहत प्रदान करेगी। वाहन मालिक चालानों का निपटारा कराएं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के अध्यक्ष सुशांत कुमार के निर्देश पर इस बार ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का निपटारा व्यवहार न्यायालय परिसर के बजाय शहीद अशफाकउल्लाह खां स्टेडियम, खगड़ा में किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को भीड़भाड़ और असुविधा से बचाना है, ताकि वाहन मालिक आसानी से अपने लंबित चालानों का निपटारा कर सकें। इस लोक अदालत में बिहार सरकार की नई “वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम 2026” का लाभ भी मिलेगा। इस योजना के तहत 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालान और अन्य ट्रैफिक जुर्माने में भारी छूट मिलने की संभावना है। इससे वाहन मालिक कम राशि जमा करके अपने मामलों का निपटारा कर कानूनी प्रक्रिया से राहत पा सकते हैं। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आयोजित लोक अदालत 9 मई, शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। ट्रैफिक मामलों की सुनवाई के लिए शहीद अशफाकउल्लाह खां स्टेडियम, खगड़ा निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य सभी मामलों की सुनवाई व्यवहार न्यायालय परिसर में की जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें फरियादी जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सहमति से होने वाले फैसले अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। यह प्रक्रिया लोगों के समय और धन दोनों की बचत करती है। प्रशासन ने वाहन स्वामियों से यह भी अपील की है कि वे अपने वाहन के आवश्यक कागजात और पहचान पत्र साथ लेकर आएं, ताकि निपटारे की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *