कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ 12 मई को सुनवाई करेगी। न्यायालय इस दिन याचिका की ग्राह्यता (maintainability) पर विचार करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने दिया। यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दायर की गई है। आज मामले पर प्रारंभिक सुनवाई हुई, हालांकि देर शाम तक न्यायालय का आदेश आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था। याचिका में सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और उत्तर प्रदेश पुलिस को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी घोषित आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। याचिका में इस मामले की उच्च स्तरीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की गई है।


