जैसलमेर में साइबर क्राइम के लिए सरकारी वकील की भर्ती:10 साल का अनुभव जरूरी, जिला कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइंस, 5 मई तक करें अप्लाई

जैसलमेर में साइबर क्राइम के लिए सरकारी वकील की भर्ती:10 साल का अनुभव जरूरी, जिला कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइंस, 5 मई तक करें अप्लाई

साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए जैसलमेर में विशिष्ट लोक अभियोजक (सरकारी वकील) की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने योग्य वकीलों से आवेदन मांगे हैं। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि राज्य सरकार के विधि विभाग के निर्देशों के अनुसार, जिले के न्यायालयों में साइबर क्राइम से जुड़े केसों की पैरवी के लिए एक पैनल तैयार किया जाएगा। जो वकील इस पद के लिए जरूरी योग्यता रखते हैं, वे 5 मई 2026 तक अपना आवेदन फॉर्म भरकर जमा करा सकते हैं। 5 मई है आवेदन की लास्ट डेट 5 मई के बाद मिलने वाले किसी भी एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ अपनी पढ़ाई और अनुभव के सर्टिफिकेट्स की दो-दो अटेस्टेड (सत्यापित) कॉपियां लगाना अनिवार्य है। विभाग के नियमों के अनुसार, फॉर्म के साथ एक डिक्लेरेशन (घोषणा पत्र) भी देना होगा। इच्छुक वकील तय समय सीमा के भीतर निर्धारित फॉर्मेट में अपना आवेदन जिला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी कर पैनल विधि विभाग को भेजा जाएगा। कौन कर सकता है आवेदन? कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस पद के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। आवेदक के पास साइबर कानून में विशेषज्ञता होनी चाहिए। साथ ही, कम से कम 10 साल की वकालत का अनुभव होना बेहद जरूरी है। यह भर्ती ‘राजस्थान लॉ एंड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999’ के नियमों के तहत की जा रही है।

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