पानीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और उसे धमकी देने के एक गंभीर मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी भारत भूषण को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) की अदालत ने स्पष्ट किया कि समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि दोषी को सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही, जांच और ट्रायल के दौरान दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को उसकी कुल सजा में से घटा दिया जाएगा। फैसले के बाद पुलिस ने दोषी को वारंट के साथ न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दुष्कर्म और आईटी एक्ट की धाराओं में सजा न्यायालय ने दोषी भारत भूषण को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है। पीड़िता को मिलेगा जुर्माने का पैसा अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दोषी पर लगाया गया कुल 60,000 रुपए का जुर्माना पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये था मामला दस्तावेजों के अनुसार, दोषी भारत भूषण (निवासी उत्तम नगर, दिल्ली) ने नाबालिग पीड़िता के साथ न केवल दरिंदगी की, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोपी ने सूचना प्रौद्योगिकी (I.T. Act) का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता की निजता को भी भंग किया था।


