जौनपुर में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में गैस एजेंसी संचालकों और तेल कंपनियों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी और अवैध भंडारण रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में जिलाधिकारी ने सभी 92 गैस एजेंसी धारकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी या अवैध संग्रहण नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा शादी-विवाह और अन्य आयोजनों के लिए 19 किलोग्राम के व्यावसायिक गैस सिलेंडर नियमानुसार और समय पर उपलब्ध कराने को कहा गया। लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को 5 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर भी नियमानुसार उपलब्ध कराए जाएं। जिला प्रशासन ने सूचित किया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, जनपद की 92 गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पिछले महीनों की तरह, बुकिंग के सापेक्ष निर्धारित समय-सीमा में होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जनपद में ईंधन आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमानुसार ऑनलाइन बुकिंग करके ही गैस प्राप्त करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) परमानंद झा, जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम साही और विभिन्न गैस एजेंसी संचालक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


