सहारनपुर में खराब घरेलू उपकरण बेचने और शिकायत के बावजूद उसे न बदलने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ता को फ्रिज की पूरी कीमत 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाएं। साथ ही मानसिक और शारीरिक परेशानी तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 20 हजार रुपए अतिरिक्त देने का आदेश भी दिया गया है। शहर के दीनानाथ क्षेत्र निवासी विनीत राय ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि जून 2022 में खरीदा गया सिंगल डोर फ्रिज शुरू से ही ठीक से काम नहीं कर रहा था। फ्रिज में कूलिंग की कमी, पीछे से पानी निकलना और अंदर नमी बनने जैसी समस्याएं लगातार बनी रहीं, जिससे उसमें रखा सामान भी खराब हो गया। उपभोक्ता ने कई बार ई-मेल के जरिए कंपनी के अधिकारियों से शिकायत की। कंपनी ने तकनीशियन भेजे, लेकिन वे समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर सके। बार-बार कहने के बावजूद फ्रिज को बदला नहीं गया। लंबे समय तक समाधान न मिलने पर मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान आयोग ने दस्तावेजों और गवाहों का परीक्षण किया और पाया कि कंपनी सेवा में कमी की दोषी है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पीठ ने अपने फैसले में कंपनी को निर्देश दिया कि वह उपभोक्ता को फ्रिज की कीमत ब्याज सहित लौटाए। इसके अलावा 5 हजार रुपए वाद व्यय और 15 हजार रुपए मानसिक व शारीरिक कष्ट के रूप में भुगतान करने के भी आदेश दिए गए।


