इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महानिदेशक, फायर सर्विस को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने ‘वी द पीपल’ संस्था की जनहित याचिका पर दिया। न्यायालय ने संकेत दिया है कि वह प्रदेश भर के अस्पतालों का निरीक्षण कराने पर विचार करेगा। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह जांचना होगा कि अस्पतालों में अग्निशमन यंत्र ठीक से लगे हैं या नहीं और अग्निशमन उपायों की वर्तमान स्थिति क्या है। याचिका में प्रदेश के अस्पतालों की समग्र स्थिति का मुद्दा उठाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को निर्धारित की गई है।


