इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह नोटिस बार एसोसिएशन के आगामी चुनावों में महिला पदाधिकारियों की कम से कम 30 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में मांगा गया है। न्यायालय ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता सोनी शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का हवाला दिया गया है, जिसमें बार एसोसिएशनों में महिला पदाधिकारियों की न्यूनतम 30 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। याचिका में कहा गया था कि लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव 23 अप्रैल को होने हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन के संबंध में एल्डर्स कमेटी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। कमेटी द्वारा जारी चुनाव प्रस्ताव में भी इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया था। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने भी पाया कि एल्डर्स कमेटी के चुनाव संबंधी प्रस्ताव में महिला भागीदारी का उल्लेख नहीं है। न्यायालय ने लखनऊ बार एसोसिएशन को नोटिस जारी करने के साथ-साथ जनपद न्यायाधीश, लखनऊ को भी बार एसोसिएशन को इस संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की गई है।


