मजदूर महिला को बिजली बिल में 75% राहत:मिर्जापुर लोक अदालत में 85 हजार से अधिक मामलों का निस्तारण

मजदूर महिला को बिजली बिल में 75% राहत:मिर्जापुर लोक अदालत में 85 हजार से अधिक मामलों का निस्तारण

मिर्जापुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में कुल 85,116 मामलों का निस्तारण किया गया। विभिन्न मामलों में 7.65 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि मृतकों और घायलों के परिजनों को 3.54 करोड़ रुपये से अधिक का प्रतिकर अवार्ड पारित किया गया। इस लोक अदालत में एक जरूरतमंद महिला सावित्री देवी को विशेष राहत मिली। घर-घर बर्तन धोकर जीवन यापन करने वाली सावित्री देवी ने शिकायत की थी कि उनका बिजली बिल पहले 300-400 रुपये आता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यह बढ़कर 4-5 हजार रुपये मासिक हो गया था। इस कारण उन पर 1.17 लाख रुपये का बकाया हो गया था।
महिला की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद कुमार मिश्रा-द्वितीय ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने बिजली विभाग से वार्ता कर सावित्री देवी को उनके कुल बकाया बिल में लगभग 75 प्रतिशत की छूट दिलाई। इस मानवीय पहल की पूरे परिसर में चर्चा रही।
लोक अदालत में अन्य महत्वपूर्ण मामलों का भी निपटारा किया गया। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सत्य प्रकाश ने 38 मामलों में 2.94 करोड़ रुपये का प्रतिकर दिलाया। परिवार न्यायालय में 33 वैवाहिक मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण हुआ। इसके अतिरिक्त, बैंक ऋण से संबंधित 568 प्री-लिटिगेशन मामलों में 2.72 करोड़ रुपये के समझौते कराए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने 2735 मुकदमों का निस्तारण करते हुए 7.25 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। आरटीओ विभाग ने 10,129 चालानों का निपटारा कर 3.27 करोड़ रुपये का शमन शुल्क एकत्र किया। यातायात से संबंधित 2704 ई-चालान मामलों का भी निस्तारण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा-द्वितीय सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन कर किया था। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

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