69 हजार शिक्षक भर्ती:एक को नियुक्ति, बाकी को क्यों नहीं?:हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा, 2249 अभ्यर्थियों को समान लाभ क्यों नहीं मिला

69 हजार शिक्षक भर्ती:एक को नियुक्ति, बाकी को क्यों नहीं?:हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा, 2249 अभ्यर्थियों को समान लाभ क्यों नहीं मिला

69 हजार शिक्षक भर्ती में एक अंक के विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने विभाग से पूछा है कि 2249 अभ्यर्थियों से जुड़े मामले में सिर्फ विवेक कुमार सिंह को ही नियुक्ति क्यों दी गई, जबकि बाकी याचियों को अब तक समान लाभ क्यों नहीं मिला। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने राम जी मिश्रा समेत 12 अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। याचियों ने न्यायालय को बताया कि एक अंक के विवाद से प्रभावित 2249 अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होना था। इसके बावजूद 7 मई 2026 को सिर्फ विवेक कुमार सिंह को ही नियुक्ति मिली। याचियों का कहना था कि जब एक अभ्यर्थी को समान विवाद में नियुक्ति का लाभ मिला है, तो बाकी अभ्यर्थियों को इससे वंचित रखने का कारण साफ किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से इस बारे में जवाब मांगा है।

​ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *