गैंगस्टर मामले में 6 दोषियों को 5-5 साल की सजा:चित्रकूट में कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 19 साल बाद आया फैसला

गैंगस्टर मामले में 6 दोषियों को 5-5 साल की सजा:चित्रकूट में कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 19 साल बाद आया फैसला

चित्रकूट में गैंगस्टर एक्ट के 19 साल पुराने मामले में अदालत ने छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2007 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई और न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई। एएसजे/एफटीसी न्यू (डकैती कोर्ट) के न्यायाधीश राममणि पाठक ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए छह आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा पाने वालों में सुनील कुमार पुत्र मेवालाल द्विवेदी, फूलचन्द्र दुबे पुत्र ज्वाला प्रसाद दुबे निवासी चमरौहा थाना मानिकपुर, हरिशंकर पुत्र सुन्दरलाल तिवारी निवासी मऊ गुरदारी थाना मानिकपुर, अनिरुद्ध यादव पुत्र माता बदन निवासी गौरिया थाना रैपुरा, राधे उर्फ सुबेदार पुत्र मिठाईलाल कुर्मी निवासी सपहा थाना कर्वी तथा भूण्डा उर्फ गोटर पुत्र भैरवा उर्फ भैरो चमार निवासी अहिरा थाना रैपुरा शामिल हैं। अदालत ने सभी अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ कुल 1 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर अजीत कुमार पाण्डेय, पैरोकार आरक्षी अजय कुमार, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम ने प्रभावी पैरवी की। वहीं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह ने न्यायालय में मजबूत बहस प्रस्तुत की। चित्रकूट पुलिस ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी और गंभीर मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते रहेंगे।

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