हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्लास-IV कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ग्रेच्युटी और लीव एन्कैशमेंट के बकाया भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इससे कर्मचारियों में खुशी का महौल है। वित्त (पेंशन) विभाग द्वारा 25 अप्रैल 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या सेवा के दौरान निधन हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव एन्कैशमेंट के शेष 30 प्रतिशत बकाया का तत्काल भुगतान किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस भुगतान के बाद संबंधित कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और लीव एन्कैशमेंट से जुड़े सभी बकाया शून्य माने जाएंगे। पहले दी गई राहत को समायोजित किया जाएगा इसके अतिरिक्त, पहले दी गई अंतरिम राहत (Interim Relief) और महंगाई राहत (Dearness Relief) की किश्तों को पेंशन या परिवार पेंशन के बकाया के साथ समायोजित किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2016 से 2021 के बीच जारी विभिन्न आदेशों के तहत दी गई राहत राशि को समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यह जिम्मेदारी पेंशन वितरण प्राधिकरणों, जिनमें बैंक भी शामिल हैं, को सौंपी है। उन्हें निर्धारित अवधि में दी गई अंतरिम राहत और महंगाई राहत को संबंधित बकाया से समायोजित करना होगा। पूर्व के आदेश में किया गया संसोधन इस संबंध में 27 जनवरी 2026 को जारी पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन भी किया गया है। ये आदेश वित्त सचिव आशीष सिंहमार द्वारा जारी किए गए हैं। यह निर्णय लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान की मांग कर रहे क्लास-IV कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


