12 सितंबर को दरभंगा कोर्ट में लगेगी लोक अदालत:चेक बाउंस से बिजली बिल तक मामलों की होगी सुनवाई; समझौते से निपटेंगे केस, फैसला होगा अंतिम

12 सितंबर को दरभंगा कोर्ट में लगेगी लोक अदालत:चेक बाउंस से बिजली बिल तक मामलों की होगी सुनवाई; समझौते से निपटेंगे केस, फैसला होगा अंतिम

दरभंगा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशन में 12 सितंबर 2026, शनिवार को दरभंगा न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत की तैयारियों और इसकी सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती कुमारी ने बुधवार को कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आपराधिक से लेकर चेक बाउंस और पारिवारिक विवाद तक होंगे मामले सचिव ने बताया कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली यह तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। इसमें विभिन्न प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते और सुलह के आधार पर त्वरित निष्पादन किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक मामलों के साथ-साथ चेक बाउंस, ऋण वसूली, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद और ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन किया जाएगा।
आपसी सहमति से होगा विवादों का समाधान आरती कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सरल, सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने से पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है और सामान्यतः इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता। ऐसे में लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवाद का निपटारा कर सकते हैं। पक्षकारों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। दरभंगा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशन में 12 सितंबर 2026, शनिवार को दरभंगा न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत की तैयारियों और इसकी सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती कुमारी ने बुधवार को कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आपराधिक से लेकर चेक बाउंस और पारिवारिक विवाद तक होंगे मामले सचिव ने बताया कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली यह तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। इसमें विभिन्न प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते और सुलह के आधार पर त्वरित निष्पादन किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक मामलों के साथ-साथ चेक बाउंस, ऋण वसूली, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद और ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन किया जाएगा।
आपसी सहमति से होगा विवादों का समाधान आरती कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सरल, सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने से पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है और सामान्यतः इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता। ऐसे में लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवाद का निपटारा कर सकते हैं। पक्षकारों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके।  

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