हाईकोर्ट बोला- दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो दोबारा अपलोड करें:भाजपा की आपत्ति के बाद BMC ने पोस्ट हटाया था; ग्रीन पटाखों की अपील की थी

हाईकोर्ट बोला- दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो दोबारा अपलोड करें:भाजपा की आपत्ति के बाद BMC ने पोस्ट हटाया था; ग्रीन पटाखों की अपील की थी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC को एक्ट्रेस दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश दिया है। इस वीडियो में दीया ने लोगों से ग्रीन पटाखे जलाने और सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील की थी। भाजपा नेताओं की आपत्ति के बाद BMC ने सोमवार को यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया था। कुछ नेताओं ने दीया मिर्जा की इस अपील पर सवाल उठाए थे और उन्हें हिंदू विरोधी बताया था। कोर्ट बोला- नेताओं के गैर-जिम्मेदाराना बयानों से हम आहत जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने नेताओं की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को कोई दूसरा रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी ने कहा- नेताओं ने कोर्ट के उस पुराने आदेश पर ध्यान दिए बिना टिप्पणी की, जिसमें सभी को जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। दीया मिर्जा ने कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक वायु प्रदूषण पर अच्छा मैसेज दिया था। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि दिवाली जाति और धर्म से परे सभी लोग मनाते हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि दीया मिर्जा के इस अभियान में शामिल होने पर धार्मिक आधार पर आपत्ति क्यों की गई। BMC को वीडियो बहाल कर लोगों का भरोसा लौटाने का निर्देश हाईकोर्ट ने BMC को वीडियो दोबारा अपलोड करने और लोगों का भरोसा बहाल करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि किसी भी तरह की जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं थी। कोर्ट के मुताबिक, आपत्तियां कुछ ही लोगों के विचारों को दिखाती हैं और ऐसे विरोध से बचना चाहिए। बेंच ने कहा- स्वास्थ्य, प्रदूषण और पर्यावरण की बात करते समय गुटबाजी की कोई जगह नहीं है। मुंबई एकजुटता और अपनापन की भावना से चलती है। किसी गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी से इस संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। ——————————- यह खबर भी पढ़ें दिल्ली-NCR में दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे:अस्पताल-वृद्धाश्रम जैसे साइलेंस जोन में रोक, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरे साल परमिशन दी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर 2026 को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। पटाखे केवल सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे। पूरी खबर पढ़ें

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