सहरसा-बिना लाइसेंस पटाखा बेचने पर होगी FIR:12 नवंबर तक करें आवेदन, दुकानदार 100KG तक रख सकेंगे पटाखे; विदेशी पर रोक

सहरसा-बिना लाइसेंस पटाखा बेचने पर होगी FIR:12 नवंबर तक करें आवेदन, दुकानदार 100KG तक रख सकेंगे पटाखे; विदेशी पर रोक

सहरसा में पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बिना वैध लाइसेंस पटाखों की बिक्री या भंडारण करने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पटाखे जब्त करने के साथ दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। जिलाधिकारी दीपेश कुमार के निर्देश पर सदर सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडल पदाधिकारी अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे। 12 नवंबर तक कर सकते हैं लाइसेंस को आवेदन पटाखा बिक्री के इच्छुक व्यापारी 12 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रपत्र AE-5 में करना होगा। इसके साथ 600 रुपये के कोषागार चालान की मूल प्रति, थानाध्यक्ष और अग्निशमन पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा वैध खरीद-बिक्री से संबंधित शपथ पत्र देना होगा। आवेदन हर कार्य दिवस में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक सदर अनुमंडल कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। अस्थायी लाइसेंस अधिकतम 30 दिनों के लिए जारी होगा। 1 दुकानदार 100 किलो तक रख सकेगा पटाखे प्रशासन के निर्देश के अनुसार एक दुकानदार अधिकतम 100 किलो पटाखे रख और बेच सकेगा। चीनी और अन्य विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। ज्यादा ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वाले लड़ी-सीरीज के पटाखे भी नहीं बेचे जा सकेंगे। केवल मानक के अनुरूप ग्रीन पटाखों की अनुमति बिक्री के लिए केवल तय मानकों के अनुरूप कम धुआं छोड़ने वाले ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी। बेरियम नाइट्रेट, एंटिमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक और लेड वाले पटाखों के निर्माण, वितरण और बिक्री पर भी रोक रहेगी। दुकानों के बीच 15 मीटर की दूरी जरूरी दो पटाखा दुकानों के बीच कम से कम 15 मीटर की दूरी रखनी होगी। प्रत्येक दुकान में बालू की बाल्टी, पानी और अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा। पटाखों के पास ज्वलनशील सामान, खुले बिजली के तार और इलेक्ट्रॉनिक सजावटी लाइटों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई सदर एसडीएम श्रेयांश तिवारी ने कहा कि त्योहारों के दौरान आम लोगों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कारोबारियों से निर्धारित समय-सीमा में लाइसेंस लेने और सभी नियमों का पालन करने की अपील की। सहरसा में पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बिना वैध लाइसेंस पटाखों की बिक्री या भंडारण करने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पटाखे जब्त करने के साथ दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। जिलाधिकारी दीपेश कुमार के निर्देश पर सदर सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडल पदाधिकारी अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे। 12 नवंबर तक कर सकते हैं लाइसेंस को आवेदन पटाखा बिक्री के इच्छुक व्यापारी 12 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रपत्र AE-5 में करना होगा। इसके साथ 600 रुपये के कोषागार चालान की मूल प्रति, थानाध्यक्ष और अग्निशमन पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा वैध खरीद-बिक्री से संबंधित शपथ पत्र देना होगा। आवेदन हर कार्य दिवस में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक सदर अनुमंडल कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। अस्थायी लाइसेंस अधिकतम 30 दिनों के लिए जारी होगा। 1 दुकानदार 100 किलो तक रख सकेगा पटाखे प्रशासन के निर्देश के अनुसार एक दुकानदार अधिकतम 100 किलो पटाखे रख और बेच सकेगा। चीनी और अन्य विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। ज्यादा ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वाले लड़ी-सीरीज के पटाखे भी नहीं बेचे जा सकेंगे। केवल मानक के अनुरूप ग्रीन पटाखों की अनुमति बिक्री के लिए केवल तय मानकों के अनुरूप कम धुआं छोड़ने वाले ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी। बेरियम नाइट्रेट, एंटिमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक और लेड वाले पटाखों के निर्माण, वितरण और बिक्री पर भी रोक रहेगी। दुकानों के बीच 15 मीटर की दूरी जरूरी दो पटाखा दुकानों के बीच कम से कम 15 मीटर की दूरी रखनी होगी। प्रत्येक दुकान में बालू की बाल्टी, पानी और अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा। पटाखों के पास ज्वलनशील सामान, खुले बिजली के तार और इलेक्ट्रॉनिक सजावटी लाइटों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई सदर एसडीएम श्रेयांश तिवारी ने कहा कि त्योहारों के दौरान आम लोगों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कारोबारियों से निर्धारित समय-सीमा में लाइसेंस लेने और सभी नियमों का पालन करने की अपील की।  

​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *