लुधियाना में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और खनन सामग्री की अवैध ढंग से ढुलाई पर रोक लगाने के लिए डीसी हिमांशु जैन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीसी ने स्पष्ट किया है कि जिले में कोई भी खनन साइट तब तक चालू नहीं होगी, जब तक माइनिंग विभाग की ओर से वहां सभी जरूरी सुरक्षा इंतजामों की जांच कर कंप्लायंस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता। बिना सर्टिफिकेट के न तो खनन होगा और न ही खनन सामग्री की ढुलाई की अनुमति मिलेगी। शुक्रवार को डीसी-कम-जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में खनन से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए बैठक हुई। इसमें अवैध खनन, वाहनों की ओवरलोडिंग और खनन सामग्री के परिवहन में नियमों के उल्लंघन को रोकने पर चर्चा की गई। बिना नंबर प्लेट वाहन साइट से निकला तो जेई जिम्मेदार डीसी ने निर्देश दिए कि खनन साइटों पर केवल माइनिंग विभाग में रजिस्टर्ड टिप्पर ही चल सकेंगे। वाहनों पर वैध नंबर प्लेट, चालू जीपीएस ट्रैकर होना और लोड को तिरपाल से ढकना अनिवार्य होगा। यदि बिना नंबर प्लेट वाला कोई वाहन साइट से बाहर निकलता है तो वहां तैनात जेई की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अलावा निर्धारित क्षमता से अधिक वजन लेकर चलने वाले वाहनों को न तो वे-ब्रिज की पर्ची जारी होगी और न ही फॉर्म-जे दिया जाएगा। तय रूट से ही गुजरेंगे खनन सामग्री वाले वाहन खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को केवल मंजूरशुदा रूट से ही गुजरना होगा। रूट मैप वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाना जरूरी होगा। जिन गांवों की लिंक सड़कों का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां की संबंधित ग्राम पंचायतों को भी इसकी जानकारी देनी होगी। डीसी हिमांशु जैन ने यह भी निर्देश दिए कि खनन केवल मंजूर क्षेत्र और निर्धारित गहराई तक ही किया जाए। हर साइट पर स्थायी बाउंड्री पिलर लगाए जाएंगे और उनके जीपीएस कोऑर्डिनेट दर्ज किए जाएंगे। संबंधित एसडीएम अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली साइटों पर इन पिलरों की जांच करेंगे। साइट पर ठेकेदार और काम के समय की जानकारी देनी होगी हर खनन साइट पर डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इस पर ठेकेदार का नाम और विवरण, साइट का क्षेत्रफल, मंजूरी की वैधता और काम करने का निर्धारित समय लिखा होना चाहिए। खनन का काम चलने के दौरान सुपरवाइजर की मौके पर मौजूदगी भी जरूरी होगी। सूर्यास्त के बाद एक घंटे में लिंक रोड छोड़ेंगे ट्रक डीसी हिमांशु जैन ने स्पष्ट किया कि खनन की अनुमति केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगी। सूर्यास्त के बाद लोडेड ट्रकों को अधिकतम एक घंटे का समय दिया जाएगा, ताकि वे गांवों की लिंक सड़कों से निकलकर नेशनल या स्टेट हाईवे पर पहुंच सकें। इसके बाद गांवों की लिंक सड़कों पर खनन सामग्री से लदे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के लिए पुलिस कमिश्नर और एसएसपी लुधियाना ग्रामीण व खन्ना को निर्देशों का पालन करवाने के लिए कहा गया है। संवेदनशील रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और निगरानी के लिए नाइट विजन ड्रोन इस्तेमाल करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। डीसी हिमांशु जैन ने सभी संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

