रीवा में बिना लाइसेंस पटाखों का परिवहन करते एक युवक को अमहिया पुलिस ने पकड़ा है। उसके वाहन से अलग-अलग तरह के 24 कार्टून पटाखे मिले हैं। इनकी कीमत करीब 1.50 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने पटाखों के साथ वाहन भी जब्त कर लिया है। जांच में लाइसेंस नहीं दिखा सका चालक थाना प्रभारी मनोज गौतम ने बताया कि वाहन की जांच के दौरान चालक भोला सोंधिया उर्फ आशू (26) से पटाखों के परिवहन का लाइसेंस मांगा गया। वह मौके पर लाइसेंस नहीं दिखा सका। आरोपी शिवनगर का रहने वाला है और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद पुलिस ने पटाखे और वाहन जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि पटाखे कहां से लाए गए थे और कहां पहुंचाए जाने थे। क्या कहता है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम? विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत विस्फोटक सामग्री को बिना अनुमति रखने, जमा करने, बनाने और ले जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। पटाखे भी विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आते हैं। इनके भंडारण और परिवहन के लिए तय नियमों और लाइसेंस की शर्तों का पालन करना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने पर मामले की प्रकृति के अनुसार सजा और जुर्माना हो सकता है।

