बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन:मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अभियान कल से चलेगा

बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन:मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अभियान कल से चलेगा

पटना जिले में मतदाता सूची में लोगों का नाम जोड़ने का विशेष अभियान सोमवार से चलेगा। डीएम कुंदन कुमार ने सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को तारीख तय कर मतदान केंद्रों पर कैंप लगाने का निर्देश दिया है। इसकी जानकारी बीएलओ और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से घर-घर पहुंचाने, कैंप में आने वाले लोगों का फॉर्म-6 में लेकर नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया तत्काल पूरी करने का निर्देश दिया है। अभियान के दौरान बीएलओ घर-घर भी जाकर सत्यापन करेंगे। सत्यापन के दौरान पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवा कर लेंगे। पात्र लोगों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ भी साझा की जाएगी। रात में आश्रय स्थलों, श्रमिक कॉलोनियों और कमजोर वर्ग की बस्तियों में अभियान चलेगा। डीएम ने कहा कि इस अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा और निगरानी जिला स्तर पर होगी। इसकी जांच निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी करेंगे। घोषणा पत्र की जरूरत नहीं
चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने के लिए घोषणा पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। फॉर्म-6 के साथ केवल आधार कार्ड देना है। यदि आधार कार्ड में आवासीय पता दूसरी जगह का है, तो निवास के सबूत में पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का बिल (उस पते पर कम से कम 1 वर्ष पुराना), भारतीय पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की वर्तमान पासबुक, राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख (जिसमें किसान बही भी शामिल है), रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार होने की स्थिति में), रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (खुद के मकान होने की स्थिति में) दिया जा सकता है। आधार नहीं रहने पर जन्म तारीख के सबूत के लिए जन्म प्रमाणपत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं का प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज देना है। लोग घर बैठे ईसीआई नेट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। पटना जिले में मतदाता सूची में लोगों का नाम जोड़ने का विशेष अभियान सोमवार से चलेगा। डीएम कुंदन कुमार ने सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को तारीख तय कर मतदान केंद्रों पर कैंप लगाने का निर्देश दिया है। इसकी जानकारी बीएलओ और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से घर-घर पहुंचाने, कैंप में आने वाले लोगों का फॉर्म-6 में लेकर नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया तत्काल पूरी करने का निर्देश दिया है। अभियान के दौरान बीएलओ घर-घर भी जाकर सत्यापन करेंगे। सत्यापन के दौरान पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवा कर लेंगे। पात्र लोगों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ भी साझा की जाएगी। रात में आश्रय स्थलों, श्रमिक कॉलोनियों और कमजोर वर्ग की बस्तियों में अभियान चलेगा। डीएम ने कहा कि इस अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा और निगरानी जिला स्तर पर होगी। इसकी जांच निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी करेंगे। घोषणा पत्र की जरूरत नहीं
चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने के लिए घोषणा पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। फॉर्म-6 के साथ केवल आधार कार्ड देना है। यदि आधार कार्ड में आवासीय पता दूसरी जगह का है, तो निवास के सबूत में पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का बिल (उस पते पर कम से कम 1 वर्ष पुराना), भारतीय पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की वर्तमान पासबुक, राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख (जिसमें किसान बही भी शामिल है), रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार होने की स्थिति में), रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (खुद के मकान होने की स्थिति में) दिया जा सकता है। आधार नहीं रहने पर जन्म तारीख के सबूत के लिए जन्म प्रमाणपत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं का प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज देना है। लोग घर बैठे ईसीआई नेट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।  

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