बक्सर में धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने अजित कुमार को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। अभियोजन अधिकारी प्रियांशु मिश्रा ने फैसले की जानकारी दी। मुरार थाना कांड संख्या 39/23 से जुड़ा मामला यह मामला मुरार थाना कांड संख्या 39/23 से संबंधित है। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अजित कुमार को दोषी करार दिया। धारा 420 के तहत सुनाई गई सजा जेएम-01, कोर्ट संख्या-11 के न्यायिक दंडाधिकारी दिवाकर राम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अजित कुमार को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद का प्रावधान रखा गया है। मुजफ्फरपुर का निवासी है दोषी दोषी अजित कुमार स्वर्गीय अशोक कुमार का पुत्र है। वह मुजफ्फरपुर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रेवा रोड, रोड नंबर-4 का निवासी है। मामले में सजा सुनाए जाने की जानकारी अभियोजन अधिकारी प्रियांशु मिश्रा ने दी। बक्सर में धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने अजित कुमार को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। अभियोजन अधिकारी प्रियांशु मिश्रा ने फैसले की जानकारी दी। मुरार थाना कांड संख्या 39/23 से जुड़ा मामला यह मामला मुरार थाना कांड संख्या 39/23 से संबंधित है। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अजित कुमार को दोषी करार दिया। धारा 420 के तहत सुनाई गई सजा जेएम-01, कोर्ट संख्या-11 के न्यायिक दंडाधिकारी दिवाकर राम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अजित कुमार को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद का प्रावधान रखा गया है। मुजफ्फरपुर का निवासी है दोषी दोषी अजित कुमार स्वर्गीय अशोक कुमार का पुत्र है। वह मुजफ्फरपुर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रेवा रोड, रोड नंबर-4 का निवासी है। मामले में सजा सुनाए जाने की जानकारी अभियोजन अधिकारी प्रियांशु मिश्रा ने दी।

