बंधक बनाकर नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास:काम दिलाने के बहाने बाइक पर ले गया था; पाली की पॉक्सो कोर्ट का फैसला

बंधक बनाकर नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास:काम दिलाने के बहाने बाइक पर ले गया था; पाली की पॉक्सो कोर्ट का फैसला

नाबालिग से रेप के दोषी को पाली की पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी नाबालिग को काम पर ले जाने का झांसा देकर सुनसान जगह ले गया, जहां उसके साथ दरिंदगी की। जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के जज निहालचंद ने 28 सितंबर को फैसला सुनाया। कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक कुलदीपसिंह सोनगरा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 7 मई 2025 को थाने में रिपोर्ट दी। बताया कि चार दिन पहले उनकी नाबालिग बेटी मजदूरी पर जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में उसे 36 वर्षीय परिचित आरोपी मिला और काम पर ले जाने के बहाने अपने साथ बाइक पर ले सुनसान जगह ले गया। युवक ने मासूम के साथ दरिंदगी की और किसी को कुछ बताने पर जाने से मारने की धमकी देकर रातभर बंधक बनाकर रखा। जब मासूम ने भागने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की। मुश्किल से पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। परिजन उसे थाने ले गए और रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा। 28 सितंबर 2026 को पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन के जज निहालचंद ने दोनों पक्षों की बहस और गवाहों के बयान के बाद फैसला सुनाया। इसमें नाबालिग से रेप का दोषी मानते हुए युवक को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

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