जालंधर के सरपंच पर रेप का आरोप FIR:महिला बोली- नशीली ड्रिंक पिलाकर बेहोश किया, वीडियो बनाया; वायरल की धमकी देकर बार-बार रेप किया

जालंधर के सरपंच पर रेप का आरोप FIR:महिला बोली- नशीली ड्रिंक पिलाकर बेहोश किया, वीडियो बनाया; वायरल की धमकी देकर बार-बार रेप किया

जालंधर की एक महिला ने काहनपुर गांव के सरपंच पर रेप के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत के बाद लंबी लीगल राय के बाद थाना मकसूदां पुलिस ने कमलजीत सिंह के खिलाफ BNS की धारा 64 के तहत FIR दर्ज की है। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली चीज मिलाकर पिला दी। इससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसके साथ संबंध बनाए गए। इसका आरोपी ने वीडियो भी बना लिया।
वीडियो दिखाकर उसने उसे ब्लैकमेल किया और इसके बाद कई बार संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पहले वह बदनामी के डर से चुप रही लेकिन बाद में पति को सारी बात बता दी। उसके दो बच्चे हैं और आरोपी उसे बार-बार अपने पास बुलाने के लिए मजबूर करता था।
दूसरी तरफ कमलजीत सिंह ने महिला के लगाए सभी आरोपों को नकार दिया। उसने कहा कि महिला न कभी उसके पास आई और न ही उसकी कोई डेयरी है, जहां पर रेप की बात कही जा रही है।
उसने अपने बचाव में जांच अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा और शिकायत को गलत बताया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी का बयान रिकॉर्ड किया और उसके पक्ष में सामने आए लोगों के बयान भी दर्ज किए। जून 2024 की इस घटना को लेकर पुलिस ने डीए लीगल की राय मांगी थी। अब डीए लीगल ने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले का जिक्र कर कहा कि FIR बनती है। राय के बाद पुलिस ने 19 अगस्त को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कानू कार्रवाई शुरू की है। जानें शिकायतकर्ता ने क्या कहानी बताई 3 पाइंट में जाने आरोपी ने क्या कहा… पुलिस ने कहा-आरोप गंभीर, DA लीगल की राय पर FIR
जांच अधिकारी ASI रजिंदर सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत में लगाए गए आरोप ऐसे हैं जिनकी जांच जरूरी है। इसी आधार पर मामले को आगे कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा गया था। आरोपी के बयान और उसके पक्ष में आए गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए। लीगल राय के बाद कमलजीत सिंह के खिलाफ थाना मकसूदां में BNS की धारा 64 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। FIR दर्ज होने के बाद आगे की जांच की जा रही है। डीए लीगल ने जो कहा-FIR दर्ज करने की दी कानूनी राय
डीए लीगल ने राय देकर सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले का जिक्र किया। जिला अटॉर्नी (लीगल) जालंधर की ओर से दी गई राय के अंत में कहा गया कि कमलजीत सिंह के खिलाफ थाना मकसूदां में FIR दर्ज की जा सकती है। राय में BNS की धारा 64 का उल्लेख किया गया। इसके बाद संबंधित SHO को केस दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कानूनी राय मिलने के बाद FIR नंबर 0138 दर्ज हुई। मामले की जांच ASI राजिंदर सिंह को सौंपी गई।

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