गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 4 साल की सजा:सिद्धार्थनगर में 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज था

गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 4 साल की सजा:सिद्धार्थनगर में 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज था

सिद्धार्थनगर में गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने दोषी गौतम भट्ट को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह फैसला 27 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया।
गौतम भट्ट महनगा निवासी श्यामनारायण भट्ट का बेटा है। उसके खिलाफ सिद्धार्थनगर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जनपद सिद्धार्थनगर के एएसजे/एफटीसी-2 गैंगस्टर एक्ट न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई।
पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण आरोपी को सजा मिल पाई। इसमें जिला मॉनिटरिंग सेल ने अहम भूमिका निभाई। अभियोजन पक्ष से अभियोजक नीरज श्रीवास्तव ने पैरवी की, जबकि सिद्धार्थनगर थाने के न्यायालय पैरोकार आरक्षी दुर्गेश गुप्ता ने न्यायालय में संबंधित कार्य संभाला।

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