गलत आदेश पर डीएमसी चंद्रभूषण प्रसाद निलंबित:छात्रावास अधीक्षिका का प्रभार बदलने और वित्तीय अनियमितता के आरोप, मुख्यालय सरगुजा तय

गलत आदेश पर डीएमसी चंद्रभूषण प्रसाद निलंबित:छात्रावास अधीक्षिका का प्रभार बदलने और वित्तीय अनियमितता के आरोप, मुख्यालय सरगुजा तय

समग्र शिक्षा बलरामपुर-रामानुजगंज के जिला मिशन समन्वयक चंद्रभूषण प्रसाद को लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 28 अक्टूबर को जारी आदेश में उनके खिलाफ शासन की स्थानांतरण नीति के उल्लंघन, छात्रावास अधीक्षिका का प्रभार बदलने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और वित्तीय अनियमितता से संबंधित आरोपों का उल्लेख किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा निर्धारित किया गया है। छात्रावास अधीक्षिका का प्रभार बदलने पर उठे सवाल लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के अनुसार, चंद्रभूषण प्रसाद मूल रूप से व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1986/समग्र शिक्षा/छात्रावास/2025, दिनांक 24 दिसंबर 2025 के माध्यम से रामचंद्रपुर विकासखंड के लुरगी स्थित 50 सीटर छात्रावास की प्रभारी अधीक्षिका आशा पन्ना को उनके पदस्थापना स्थल पर वापस कर दिया था। इसके बाद प्राथमिक शाला लुरगी की प्रधानपाठक निर्मला जायसवाल को छात्रावास अधीक्षिका का प्रभार सौंपा गया था। संचालनालय के आदेश में कहा गया है कि प्रभार में यह बदलाव बिना कारण बताए किया गया। इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। स्थानांतरण नीति के उल्लंघन का भी आरोप आदेश में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 5 जून 2025 को जारी स्थानांतरण नीति का हवाला दिया गया है। इसमें नीति की कंडिका 4 के तहत स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध और कंडिका 3.17 के अनुसार 5 जून 2025 से सभी संलग्नीकरण समाप्त माने जाने का उल्लेख है। भविष्य में विभागाध्यक्ष अथवा भारसाधक सचिव के अनुमोदन से ही संलग्नीकरण किए जाने का प्रावधान भी उद्धृत किया गया है। संचालनालय ने आरोप लगाया है कि संबंधित अवधि में कर्मचारियों का संलग्नीकरण कर शासन की नीति का उल्लंघन किया गया। साथ ही, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वेच्छाचारिता बरतने और वित्तीय अनियमितता के आरोप भी आदेश में शामिल हैं। सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय ने इन आरोपों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत बताया है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)(क) के तहत चंद्रभूषण प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा रहेगा।

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