एनएच-731 पर अवैध अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट का आदेश:नहीं हटा तो 22 सितंबर को डीएम-एसपी और एनएचएआई अधिकारी कोर्ट में होंगे पेश

एनएच-731 पर अवैध अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट का आदेश:नहीं हटा तो 22 सितंबर को डीएम-एसपी और एनएचएआई अधिकारी कोर्ट में होंगे पेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एनएच-731 पर अवैध कब्जों और निर्माणों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने सभी अवैध स्थायी और अस्थायी निर्माणों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने लखीमपुर खीरी के डीएम और एसपी को एनएचएआई की कार्रवाई में पूरा सहयोग करने को कहा है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने तेज सिंह और एक अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी निर्माण पर किसी दूसरी अदालत का स्टे ऑर्डर या कोई कानूनी रोक है, तो उसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी जाए। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं है और इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो 22 सितंबर को लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी, एसपी और एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होना पड़ेगा।

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