अमृतसर एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने पर सख्ती:3 KM रेड, 5 KM दायरे में यलो जोन घोषित; कार्यक्रमों के लिए लेनी होगी प्रमिशन

अमृतसर एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने पर सख्ती:3 KM रेड, 5 KM दायरे में यलो जोन घोषित; कार्यक्रमों के लिए लेनी होगी प्रमिशन

अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर के दायरे को रेड जोन और 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को यलो अलर्ट जोन घोषित किया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी राजासांसी जगबीर सिंह औलख ने जानकारी दी कि एयरपोर्ट के पास किसी भी कार्यक्रम या समारोह में ड्रोन उड़ाने से पहले पुलिस और जिला प्रशासन को लिखित में बताना जरूरी होगा। अगर बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया जाता है, तो नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को जागरूक कर रही पुलिस पुलिस एयरपोर्ट के आसपास के गांवों में लोगों को जागरूक कर रही है। इसके लिए कई गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट भी करवाई जा रही है, ताकि ग्रामीण ड्रोन उड़ाने से जुड़े सुरक्षा नियमों का पालन करें। पुलिस का यह अलर्ट तब और जरूरी हो गया है, जब पहले एक खेल कार्यक्रम के दौरान ड्रोन उड़ाने से अमृतसर एयरपोर्ट की उड़ान सेवाओं पर असर पड़ा था। ड्रोन की वजह से कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई थीं और एयरपोर्ट प्रशासन को सुरक्षा के लिए ज्यादा सतर्क रहना पड़ा था। संबंधित विभागों से अनुमति लेना जरूरी पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, एयरपोर्ट के संवेदनशील इलाके में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसे देखते हुए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी समारोह या कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाने से पहले संबंधित विभागों से जरूरी अनुमति जरूर लें और नियमों का उल्लंघन न करें।

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