बिना कोर्ट फीस लोक अदालत में मामलों का निपटारा:बेतिया में जिला जज बोले-आपसी सहमति से विवादों के समाधान पर जोर

बिना कोर्ट फीस लोक अदालत में मामलों का निपटारा:बेतिया में जिला जज बोले-आपसी सहमति से विवादों के समाधान पर जोर

पश्चिम चंपारण के बेतिया व्यवहार न्यायालय में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। जिला एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी के निर्देशन में आयोजित इस लोक अदालत का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना था। डीएम,एसपी और न्यायालय के कई न्यायाधीश मौजूद लोक अदालत का संचालन व्यवहार न्यायालय परिसर के साथ-साथ विपिन हाई स्कूल में भी किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर तरनजोत सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन सहित व्यवहार न्यायालय के कई न्यायाधीश, अधिवक्ता एवं न्यायिक कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। इसमें आपसी सहमति के आधार पर मामलों के समाधान पर विशेष जोर दिया जाता है। लोन, पारिवारिक विवाद और भूमि विवादों का निपटारा लोक अदालत में बैंक ऋण, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत विवाद, भूमि विवाद तथा अन्य सुलह योग्य मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया अपनाई गई। अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत होती है। यह आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक चला, जिसमें विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए अलग-अलग बेंचों का गठन किया गया था। बड़ी संख्या में वादकारी एवं आम नागरिकों ने इसमें भाग लिया और इस पहल की सराहना की। न्यायालय प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। पश्चिम चंपारण के बेतिया व्यवहार न्यायालय में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। जिला एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी के निर्देशन में आयोजित इस लोक अदालत का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना था। डीएम,एसपी और न्यायालय के कई न्यायाधीश मौजूद लोक अदालत का संचालन व्यवहार न्यायालय परिसर के साथ-साथ विपिन हाई स्कूल में भी किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर तरनजोत सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन सहित व्यवहार न्यायालय के कई न्यायाधीश, अधिवक्ता एवं न्यायिक कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। इसमें आपसी सहमति के आधार पर मामलों के समाधान पर विशेष जोर दिया जाता है। लोन, पारिवारिक विवाद और भूमि विवादों का निपटारा लोक अदालत में बैंक ऋण, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत विवाद, भूमि विवाद तथा अन्य सुलह योग्य मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया अपनाई गई। अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत होती है। यह आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक चला, जिसमें विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए अलग-अलग बेंचों का गठन किया गया था। बड़ी संख्या में वादकारी एवं आम नागरिकों ने इसमें भाग लिया और इस पहल की सराहना की। न्यायालय प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की।  

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