कर्नाटक सरकार ने धतूरा के फल/बीज की ऑनलाइन बिक्री और वितरण को लेकर ई-कॉमर्स मंच अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित करने का निर्देश दिया है। सरकार ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया है। सरकार ने इन तीनों ऑनलाइन मंचों को उत्पाद उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठानों और विक्रेताओं के लाइसेंस/पंजीकरण तत्काल निलंबित करने का भी आदेश दिया है।
साथ ही, सभी संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों को भोजन या मानव उपभोग के लिए धतूरा से संबंधित ‘लिस्टिंग’, विज्ञापन और प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है। अंग्रेजी में धतूरा को ‘थॉर्न एप्पल’ के नाम से जाना जाता है, जबकि तमिल में इसे ‘उमथाई’ कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सक्षम अधिकारियों को अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट जैसे ई-कॉमर्स मंच को जारी खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और तत्काल अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।’’
विभाग ने कहा कि यह मामला उसके संज्ञान में तब आया, जब कुछ ऑनलाइन मंच पर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के लाइसेंस/पंजीकरण के तहत धतूरा के फल और बीज बिक्री के लिए प्रदर्शित पाए गए।
विभाग ने कहा, ‘‘धतूरा के पौधे में विषैले गुण होते हैं और इसके फल तथा बीजों का सेवन मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।’’
विभाग ने कहा कि अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के लाइसेंस का निलंबन अगले आदेश तक लागू रहेगा। अनुपालन रिपोर्ट मिलने के बाद, संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के पश्चात निलंबन हटाने के मुद्दे पर अलग से विचार किया जाएगा।

