रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 17 वर्षीय नाबालिग ने नवंबर 2022 में मां की डांट के बाद घर छोड़ दिया था। जिसे मई 2023 में राजस्थान से बरामद किया था। मेडिकल जांच में नाबालिग गर्भवती मिली थी। पिता की शिकायत पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोस्को सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के बाद एडीजे न्यायाधीश लोकेश गुप्ता कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। फरीदाबाद शिफ्ट हुआ था परिवार नाबालिग के पिता ने पुलिस को बताया था कि उसका परिवार नवंबर 2022 में फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था। इसी समय मां के डांटने पर उनकी 17 वर्षीय नााबलिग बेटी ने घर छोड़ दिया था। मई 2023 में राजस्थान पुलिस ने फोन कर उनकी बेटी की जानकारी दी। जिसके बाद बेटी को राजस्थान से फरीदाबाद लेकर आए। पूछताछ में बेटी ने आपबीती बताई। मेडिकल जांच में बेटी 6-7 माह की गर्भवती मिली। पिता की शिकायत पर 11 मई 2023 को फरीदाबाद की पल्ला थाना पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की कर रेवाड़ी मॉडल आउन थाना पुलिस को भेजी थी। होटल कर्मी ने किया दुष्कर्म नाबालिग ने परिजनों को बताया था कि वह रेवाड़ी मॉडल टाउन के एक होटल में खाना लेने गई थी। जहां होटलकर्मी मूल रूप से यूपी अमरोही के गांव सहेलिया औसामाफी उझारी निवासी अंकुश कुमार से हुई। अंकुश ने होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया था। जीरो एफआईआर मिलने के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस ने 12 मई को केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद माना दोषी मामले को सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली। सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


