सहारनपुर में पति को 10 साल की सजा:सेल टैक्स अधिकारी पति पर दहेज हत्या में लगा 1.40 लाख का जुर्माना, सास-ससुर पहले ही बरी

सहारनपुर में पति को 10 साल की सजा:सेल टैक्स अधिकारी पति पर दहेज हत्या में लगा 1.40 लाख का जुर्माना, सास-ससुर पहले ही बरी

सहारनपुर कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए गए सेल टैक्स अधिकारी पति अश्वनी सिंह को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1.40 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अश्वनी सिंह को दोषी ठहराया था, जबकि उसकी मां मुनेश और पिता पितांबर सिंह को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था। करीब 12 साल पुराने इस मामले में अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पति को दोषी मानकर सजा दी है। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर ये सजा सुनाई है। एडीजीसी दीपक सैनी ने बताया कि सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-3 की कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि दोषी अश्वनी ने कोर्ट में झूठे बयान दिए और पूरे मामले को दुर्घटना साबित करने का असफल प्रयास किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि दोषी अश्वनी सिंह ने पत्नी गीतू सिंह के साथ मारपीट की, क्रूरता बरती और फिर छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। अभियोजन पक्ष ने मामले में 9 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश किए। अदालत ने इन्हीं साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से कम सजा की मांग करते हुए कहा कि दोषी के बेटे को ब्लड कैंसर है और उसके माता-पिता वृद्ध हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हालांकि अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। सजा सुनाए जाने के दौरान मृतका गीतू सिंह के पिता और बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट से बसपा के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह भी अदालत में मौजूद रहे। फैसला आने के बाद परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया। पढ़िए…पूरा मामला बरेली के फरीदपुर विधानसभा सीट से बसपा के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह की बेटी गीतू सिंह की शादी 6 मई 2013 को मेरठ के गंगाधाम कॉलोनी निवासी अश्वनी सिंह के साथ हुई थी। उस समय अश्वनी सिंह सेल टैक्स अधिकारी था और सहारनपुर में तैनात था। थाना सदर बाजार में दर्ज एफआईआर के अनुसार, शादी के बाद अश्वनी सिंह और उसके परिवार के लोग दहेज में 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर गीतू को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों के मुताबिक 16 नवंबर 2014 को गीतू के साथ मारपीट की गई और फिर उसे छत से धक्का दे दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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