पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर सुनवाई:बैंक FD घोटाले में दोषी हैं; दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच सुनेगी दलीलें

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) घोटाले में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच में एक बेहद अहम सुनवाई होने जा रही है। अदालत में गर्मियों की छुट्टियां होने के बावजूद इस मामले की गंभीरता, तात्कालिकता और राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष सुनवाई की मंजूरी दी गई है। इस सुनवाई के फैसले पर ही राजेंद्र भारती का राजनीतिक भविष्य और राज्यसभा चुनाव में उनके वोट देने का अधिकार टिका हुआ है। राजेंद्र भारती वर्तमान में बैंक घोटाले में दोषी सिद्ध होने के कारण विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। इस अयोग्यता (Disqualification) के चलते वे आगामी 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसी अयोग्यता और वोटिंग के अधिकार को लेकर उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया है। नियमित तारीख 14 जुलाई थी, इसलिए वैकेशन बेंच में लगाई विशेष अर्जी
इस मामले में पहले सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उस दिन सुनवाई टल गई। इसके तुरंत बाद दिल्ली हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश (गर्मियों की छुट्टियां) शुरू हो गया, जिसके चलते नियमित सुनवाई के लिए अगली तारीख सीधे 14 जुलाई तय की गई। चूंकि राज्यसभा चुनाव 18 जून को ही होने हैं, इसलिए 14 जुलाई की तारीख मिलने से भारती के हाथ से वोट डालने का मौका निकल जाता। कपिल सिब्बल के जूनियर ने किया मेंशन, कोर्ट ने दी मंजूरी
वोटिंग का अधिकार हाथ से न निकले, इसके लिए राजेंद्र भारती के वकीलों ने कोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील की। 28 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में एक विशेष अर्जी दाखिल की गई। इसके बाद, 1 जून को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जूनियर वकील अभिक चिमनी ने इस मामले को अदालत के समक्ष मेंशन किया। वकीलों के तर्कों और समय की कमी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने छुट्टियों के दौरान ही विशेष सुनवाई की मंजूरी दे दी। आज के फैसले पर टिकी सबकी निगाहें
सोमवार को होने वाली इस विशेष सुनवाई पर अब सभी राजनीतिक दलों और कानूनी विशेषज्ञों की निगाहें टिकी हुई हैं। हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच आज यह तय करेगी कि राजेंद्र भारती को 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की विशेष अनुमति मिलेगी या नहीं।

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