पुलिस ने बताया कि स्कूल के समय एक अज्ञात पुरुष कर्मचारी द्वारा तीन वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता की मां ने 1 मई को जनकपुरी पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के स्कूल के पुरुष कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
इसे भी पढ़ें: Arvind Kejriwal Excise Case Hearing: केजरीवाल की गैरमौजूदगी में अब Amicus Curiae रखेंगे पक्ष, High Court का फैसला
बच्ची द्वारा पहचान किए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष के कड़े विरोध के बावजूद, द्वारका स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) न्यायालय ने कल आरोपी को जमानत दे दी। न्यायालय के आदेश की प्राप्ति और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच जारी है।


