Delhi High Court का सख्त आदेश: CJP को 24 घंटे में हटाने होंगे Gaurav Bhatia के खिलाफ पोस्ट

Delhi High Court का सख्त आदेश: CJP को 24 घंटे में हटाने होंगे Gaurav Bhatia के खिलाफ पोस्ट
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रंका का यह भरोसा दर्ज किया कि वे BJP नेता और सीनियर वकील गौरव भाटिया को निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट हटा देंगे। इनमें एक विवादित पोस्ट भी शामिल है जिसमें उनके नाम से एक कथित बयान शेयर किया गया था। जस्टिस तुषार राव गेडेला, भाटिया के 2 करोड़ रुपये के मानहानि केस की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें भाटिया खुद कोर्ट में पेश हुए थे।
 

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रिपोर्ट के अनुसार, दास और रांका की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वे विवादित पोस्ट हटा देंगे। उनके बयान दर्ज करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटा दिए जाएं। कोर्ट ने पहले कहा था कि विरोध करने के अलग-अलग तरीके होते हैं और प्रतिवादियों से कहा कि उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार तो है, लेकिन कभी-कभी अपनी बात को बेहतर ढंग से रखने की ज़रूरत होती है ताकि सही संदेश लोगों तक पहुँचे।
गुरुवार की सुनवाई के दौरान, दास के वकील ने बताया कि जिस ट्वीट पर सवाल उठाया गया था, उसे पहले ही डिलीट कर दिया गया है। हालाँकि, कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि एक और पोस्ट भी किया गया था। कोर्ट ने प्रतिवादी के तौर पर अभिजीत दिपके की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए और पूछा कि उन्होंने क्या सामग्री पोस्ट की थी। दिपके के वकील ने कहा कि विवाद में उनका एक भी ट्वीट शामिल नहीं था।
 

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भाटिया ने कोर्ट को बताया कि यह मामला गंभीर मानहानि का है और कथित तौर पर मनगढ़ंत सामग्री ऑनलाइन नहीं रहनी चाहिए क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा था और बड़ी संख्या में लोगों ने इसे देखा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल एक मनगढ़ंत बयान के साथ किया गया था और ग्राफिक में एक समाचार संगठन का लोगो भी शामिल किया गया था, जिससे कथित तौर पर सामग्री को विश्वसनीयता मिली। भाटिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और Meta को कथित तौर पर मनगढ़ंत तस्वीर और वैसी ही सामग्री हटाने का निर्देश देने की मांग की। हालांकि, Meta के वकील ने कहा कि प्लेटफॉर्म किसी ठोस आधार या कानूनी निर्देश के बिना खुद से तस्वीरें या सामग्री नहीं हटा सकता।
 
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