बिना कारण बताए Arrest करना गैरकानूनी, Supreme Court ने कहा- यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी जाती है, तो यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उसके अधिकार का हनन होगा, जिससे उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी हो जाएगी। शीर्ष अदालत ने…

