13089 चयनित प्राथमिक शिक्षको को हाईकोर्ट से झटका:गलत तरीके से 5% बोनस अंक लेने वालों को की सभी रिट अपीलें खारिज
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 में अपात्र अभ्यर्थियों को गलत तरीके से दिए गए 5% बोनस अंकों के मामले में हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की खंडपीठ ने प्रभावित अभ्यर्थियों की सभी रिट अपीलें खारिज कर दीं।…

