दरभंगा के 17 सेंटर पर बिहार होमगार्ड क्लर्क भर्ती परीक्षा:सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक चलेगा एग्जाम, सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जा सकेंगे

दरभंगा के 17 सेंटर पर बिहार होमगार्ड क्लर्क भर्ती परीक्षा:सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक चलेगा एग्जाम, सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जा सकेंगे

बिहार होमगार्ड में क्लर्क के पद पर नियुक्ति के लिए आज दरभंगा के 17 सेंटर्स पर एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। परीक्षा एक पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त और सफल संचालन को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर सदर एसडीओ विकास कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। एग्जाम के लिए बनाए गए ये 18 सेंटर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर के यूज पर रोक प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने, घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर के यूज पर भी रोक लगाई गई है। एग्जाम सेंटर के अंदर परीक्षार्थियों एवं परीक्षा कार्य में शामिल व्यक्तियों को मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड, सेल्युलर फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह प्रतिबंध परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त अधिकारियों, पुलिस एवं सुरक्षा बलों के जवानों, प्रशासन द्वारा जारी पासधारकों, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस तथा शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने तथा परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि परीक्षा का संचालन सुचारू एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जा सके। बिहार होमगार्ड में क्लर्क के पद पर नियुक्ति के लिए आज दरभंगा के 17 सेंटर्स पर एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। परीक्षा एक पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त और सफल संचालन को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर सदर एसडीओ विकास कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। एग्जाम के लिए बनाए गए ये 18 सेंटर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर के यूज पर रोक प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने, घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर के यूज पर भी रोक लगाई गई है। एग्जाम सेंटर के अंदर परीक्षार्थियों एवं परीक्षा कार्य में शामिल व्यक्तियों को मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड, सेल्युलर फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह प्रतिबंध परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त अधिकारियों, पुलिस एवं सुरक्षा बलों के जवानों, प्रशासन द्वारा जारी पासधारकों, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस तथा शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने तथा परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि परीक्षा का संचालन सुचारू एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जा सके।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *