दरभंगा में सिर्फ102 मौजों में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक:मिथिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना, आम जनता से अफवाह से बचने की अपील

दरभंगा में मिथिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को लेकर जमीन खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की अफवाह के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रशासन ने कहा है कि जिले में कहीं भी जमीन की खरीद-बिक्री पर पूर्ण रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि यह रोक केवल चिन्हित क्षेत्र तक ही सीमित है। जिलाधिकारी कौशल कुमार और अवर निबंधक(रजिस्ट्रार) स्वीटी सुमन ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार की ओर से प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के तहत केवल चयनित मौजों में ही जमीन की खरीद-बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है। अन्य सभी क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्व की तरह जारी है। 102 मौजों में ही लागू है रोक प्रशासन के अनुसार, बहादुरपुर, केवटी और दरभंगा सदर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 102 मौजों को इस परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है। इन्हीं सीमित क्षेत्रों में फिलहाल जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है, ताकि भविष्य की योजना के अनुरूप भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। 12,000 से 17,000 एकड़ में होगा विकास मिथिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के तहत लगभग 12,000 से 17,000 एकड़ भूमि पर आधुनिक शहर विकसित करने की योजना है। इस परियोजना को क्षेत्रीय विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले चरण में 1600 एकड़ कोर एरिया परियोजना के प्रथम चरण में करीब 1600 एकड़ भूमि पर कोर एरिया विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र प्रस्तावित आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे के समीप होगा, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। अफवाहों से बचने की अपील जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री सामान्य रूप से जारी रहेगी। आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सोर्स पर ही भरोसा करें। दरभंगा में मिथिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को लेकर जमीन खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की अफवाह के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रशासन ने कहा है कि जिले में कहीं भी जमीन की खरीद-बिक्री पर पूर्ण रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि यह रोक केवल चिन्हित क्षेत्र तक ही सीमित है। जिलाधिकारी कौशल कुमार और अवर निबंधक(रजिस्ट्रार) स्वीटी सुमन ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार की ओर से प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के तहत केवल चयनित मौजों में ही जमीन की खरीद-बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है। अन्य सभी क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्व की तरह जारी है। 102 मौजों में ही लागू है रोक प्रशासन के अनुसार, बहादुरपुर, केवटी और दरभंगा सदर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 102 मौजों को इस परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है। इन्हीं सीमित क्षेत्रों में फिलहाल जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है, ताकि भविष्य की योजना के अनुरूप भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। 12,000 से 17,000 एकड़ में होगा विकास मिथिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के तहत लगभग 12,000 से 17,000 एकड़ भूमि पर आधुनिक शहर विकसित करने की योजना है। इस परियोजना को क्षेत्रीय विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले चरण में 1600 एकड़ कोर एरिया परियोजना के प्रथम चरण में करीब 1600 एकड़ भूमि पर कोर एरिया विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र प्रस्तावित आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे के समीप होगा, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। अफवाहों से बचने की अपील जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री सामान्य रूप से जारी रहेगी। आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सोर्स पर ही भरोसा करें।  

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