रेवाड़ी में हमले के आरोपी को 5 साल की सजा:बाइक रोककर बीकॉम छात्र की छाती और कंधे पर किए थे चाकू से वार

रेवाड़ी में हमले के आरोपी को 5 साल की सजा:बाइक रोककर बीकॉम छात्र की छाती और कंधे पर किए थे चाकू से वार

रेवाड़ी जिले के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में बीकॉम के छात्र पर चाकू जैसे नुकीले हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने आरोपी विष्णु निवासी पदैयावास को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। पुलिस की ओर से मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने विष्णु को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया। कॉलेज से घर लौटते समय रोका था रास्ता पुलिस के अनुसार गांव शहबाजपुर खालसा निवासी राहुल केएलपी कॉलेज रेवाड़ी में बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र था। 16 अप्रैल 2023 को शाम करीब 8 बजे वह बाइक से मॉडल टाउन से अपने घर लौट रहा था। गढ़ी बोलनी रोड पर दीनदयाल पैलेस के पास पेट्रोल पंप के नजदीक काले रंग की बाइक पर सवार तीन नाबालिगों और पदैयावास निवासी विष्णु ने उसकी बाइक को ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया। राहुल ने गाली-गलौज का विरोध किया तो आरोपियों ने नुकीले चाकू जैसे हथियार से उसके दाहिने कंधे और छाती पर कई वार कर दिए। हमले में गंभीर रूप से घायल राहुल को परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया था। तीन नाबालिगों को भी लिया था अभिरक्षा में राहुल के बयान पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मारपीट और हत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के दौरान वारदात में शामिल तीनों नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया और विष्णु को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के बयान अदालत के सामने रखे। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने विष्णु को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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