सोनीपत महिला कॉलेज में POSH कानून पर प्रशिक्षण:डॉ. कृतिका ने कर्मचारियों- छात्राओं को अधिकारों, शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दी

सोनीपत महिला कॉलेज में POSH कानून पर प्रशिक्षण:डॉ. कृतिका ने कर्मचारियों- छात्राओं को अधिकारों, शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दी

सोनीपत स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ एवं महाविद्यालय परामर्श प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को महाविद्यालय के सेमिनार कक्ष में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013 (POSH Act) के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से एक विशेष व्याख्यान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों तथा छात्राओं को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, उनके कानूनी अधिकारों और शिकायत निवारण की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. किरण सरोहा ने की। मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. कृतिका, सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत उपस्थित रहीं। आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका पर प्रकाश डाला उन्होंने अपने व्याख्यान में POSH अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अवधारणा, उसके विभिन्न स्वरूपों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया एवं आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉ. कृतिका ने बताया कि POSH अधिनियम केवल महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रत्येक कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक, समानतापूर्ण एवं गरिमापूर्ण वातावरण का निर्माण करना भी है। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि मौखिक, शारीरिक एवं गैर-मौखिक किसी भी प्रकार का अवांछित व्यवहार कार्यस्थल पर असहज एवं असुरक्षित वातावरण उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने शिकायतों के निवारण में गोपनीयता, निष्पक्ष जांच तथा समयबद्ध कार्रवाई के महत्व पर भी विशेष जोर दिया।

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