सिरसा जिले से डबवाली क्षेत्र के एक गांव की छात्रा को शादी के लिए मजबूर करने एवं छेड़छाड़ मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मामले में आज वीरवार को एडीजे डॉ. नरेश सिंघल की कोर्ट में सुनवाई हुई। दोषी पर 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है, जिसमें 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, यह मामला 10 फरवरी 2023 का है और उस समय पीड़िता छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और नाबालिग थी। बोर्ड के पेपर देने सिरसा आई थी। उसी समय दोषी राहुल से दोस्ती हुई और शादी के लिए मजबूर करने लगा। पुलिस ने पीड़िता की काउंसलिंग करवाई और अधिवक्ता के समक्ष बयान दर्ज करवाए। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। मामले में डबवाली थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी राहुल के खिलाफ 354(D), 376 एवं पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जानिएं पूरा मामला क्या है प्रपोज के बाद पहले दोस्ती हुई थी मामले में सरकारी वकील अमित मेहता के अनुसार, पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि फरवरी 2023 में उसके बोर्ड के पेपर चल रहे थे। वह पेपर देने के लिए सिरसा गई हुई थी। वहां पर उसे ऐलनाबाद से मौजू की ढाणी निवासी राहुल मिला और उसने उसको प्रपोज किया और उससे दोस्ती हो गई। फोन पर होने लगी बात उसने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और दोनों की आपस में फोन पर बातचीत होने लगी। एक दिन राहुल कहने लगा, वह उसे पसंद करता है, वह उससे शादी कर ले। उसने राहुल को बोल दिया कि तुम पसंद नहीं हो। इस पर राहुल कहने लगा कि अगर उससे शादी नहीं की तो तुम्हारे घर पर बता दूंगा कि उससे बात करती है। ऐसे में वह मानसिक परेशान हो गई कि यदि उसने घर पर बता दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे में उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया। राहुल ने उसे बताया था कि फोन नंबर पुलिस को दे दिया है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे न्याय दिलाया जाए।

