रामपुर में मारपीट के दोषी को जेल:7 साल की जेल के साथ 30 हजार रुपए का लगा जुर्माना, 2020 में हुई थी FIR

रामपुर में मारपीट के दोषी को जेल:7 साल की जेल के साथ 30 हजार रुपए का लगा जुर्माना, 2020 में हुई थी FIR

रामपुर जिले में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक युवक को 7 साल की जेल हुई है। बिलासपुर क्षेत्र में मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अदालत ने गुरुवार की दोपहर करीब तीन बजे अपना फैसला सुनाया है। पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह सिसौदिया के मुताबिक, मामले में पीड़ित के पिता के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप था। इस संबंध में 15 मार्च 2020 को थाना बिलासपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में बिलासपुर थाना के लहापुर गंगापुर गांव के रहने वाले रंजीत सिंह उर्फ भूरा पुत्र धर्म सिंह को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी को सजा दिलाने के लिए पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस की ओर से न्यायालय में सबूतों को मजबूती से रखा गया। इसी का परिणाम रहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सीएडब्ल्यू कोर्ट-1, रामपुर ने आरोपी रंजीत सिंह उर्फ भूरा को दोषी ठहराते हुए 7 साल की जेल और 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई।

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