छात्र देश-विरोधी नहीं, भरोसा जीते सरकार, पुणे प्रोटेस्ट पर Bombay HC की बड़ी टिप्पणी

छात्र देश-विरोधी नहीं, भरोसा जीते सरकार, पुणे प्रोटेस्ट पर Bombay HC की बड़ी टिप्पणी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं में भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई गड़बड़ी है, तो प्रदर्शनकारियों को विरोध करने का अधिकार है और सरकार को उनका भरोसा फिर से जीतना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की शिकायतें गंभीर हैं, साथ ही उसने छात्रों से क्लास में लौटने को भी कहा। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन हफ़्ते के अंदर एक हलफ़नामा दाखिल करे, जिसमें लगभग 70,000 खाली पदों का विभाग और आरक्षण के हिसाब से ब्योरा दिया गया हो। चीफ़ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने कहा कि वे छात्र हैं, देश-विरोधी नहीं।

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यह बेंच पुणे के रहने वाले अमित सुपेकर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों के लिए तय जगह उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुपेकर ने एक साथ हो रहे “गैर-कानूनी” सार्वजनिक प्रदर्शनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की थी। पुणे में हज़ारों नौकरी के उम्मीदवार पुलिस की इजाज़त न मिलने के बावजूद तीन जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन ऐसे आंदोलनों की कड़ी में सबसे ताज़ा हैं। जुलाई में, परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के कारण तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। नौकरी के उम्मीदवारों और छात्र संगठनों ने, जो लगभग एक महीने से भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे थे, झारखंड सरकार द्वारा उनकी लगभग सभी मुख्य मांगें मान लिए जाने के बाद अपना धरना स्थगित करने की घोषणा की।

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बेंच ने कहा कि पुणे एक एजुकेशन हब है। साथ ही, वहाँ के ज़्यादातर छात्र पढ़ाई में सचमुच दिलचस्पी रखते हैं। “वे सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन करने में दिलचस्पी नहीं रखते… अगर वे विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी शिकायतें गंभीर हैं। ये छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और अगर उन्हें परीक्षा की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नज़र आती है, तो उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार है।
 

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