पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद:​ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर हुई थी वारदात, कोर्ट ने 5 हजार का जुर्माना भी लगाया

पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद:​ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर हुई थी वारदात, कोर्ट ने 5 हजार का जुर्माना भी लगाया

रेलवे स्टेशन के बाहर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या, आरोपी को उम्रकैद ग्वालियर में पुराने विवाद में युवक की हत्या का मामला; CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी के बयान बने अहम साक्ष्य ग्वालियर। पुराने विवाद को लेकर युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह की कोर्ट ने सेवानगर निवासी आकाश जाटव उर्फ लल्ला को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विमल किशोर चंदवारिया ने पैरवी की। रेलवे स्टेशन के बाहर किया था हमला घटना 9 नवंबर 2025 की रात ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 के बाहर एंट्री रोड से लगी बाउंड्री के पास हुई थी। सूचना मिलने पर जीआरपी को एक युवक का शव मिला था। उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं और पास ही खून से सना पत्थर पड़ा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में रात करीब 8.16 बजे मृतक का सफेद शर्ट पहने एक व्यक्ति से विवाद होता दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि विवाद के दौरान ग्रे टी-शर्ट पहना युवक जमीन पर गिर गया। इसके बाद आरोपी ने भारी पत्थर से उसके सिर पर तीन वार किए और मौके से भाग गया। भाई ने CCTV से आरोपी को पहचाना अगले दिन मृतक की पहचान सेवानगर निवासी 26 वर्षीय शिवम यादव के रूप में हुई। उसके भाई अमन यादव ने CCTV फुटेज देखकर आरोपी की पहचान अपने ही मोहल्ले में रहने वाले आकाश उर्फ लल्ला जाटव के रूप में की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर आई गंभीर चोटों को मौत का कारण बताया गया। पुलिस जांच में दोनों के बीच पुरानी रंजिश की बात भी सामने आई। जीआरपी ने कोर्ट में CCTV फुटेज समेत अन्य साक्ष्य और गवाह पेश किए। इन्हीं के आधार पर अदालत ने आकाश जाटव को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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