गणेशोत्सव के दौरान शहर में बढ़ रही श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ को देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। पुलिस कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। यह व्यवस्था 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। आदेश के मुताबिक रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 से शहर की ओर आने वाले 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस के मुताबिक गणेश प्रतिमाओं और आकर्षक सजावट देखने के लिए शाम से देर रात तक बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। इससे कई इलाकों में यातायात का दबाव बढ़ रहा है। इन 19 मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद तेलीबांधा थाना चौक, केनाल रोड प्रवेश मार्ग, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका, संतोषीनगर, भाठागांव, कुशालपुर, रायपुरा, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी, विधानसभा रोड व्हीआईपी तिराहा, एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-1 से आने वाला मार्ग और कचना रेलवे क्रॉसिंग शामिल हैं। 6 रास्तों पर हल्के मालवाहक वाहन भी प्रतिबंधित गणेशोत्सव को देखते हुए तेलघानीनाका और स्टेशन क्षेत्र में पिकअप, टाटा एस, ऑटो ट्रेलर समेत हल्के मालवाहक वाहनों के प्रवेश और आवागमन पर भी प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है। पहले इन वाहनों पर शाम 5 से रात 7 बजे तक रोक थी। अब 27 सितंबर तक शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था अग्रसेन चौक-भैंसथान-तेलघानीनाका, राठौर चौक-तेलघानीनाका, फाफाडीह-स्टेशन-तेलघानीनाका, चुनाभट्ठी-गुढ़ियारी अंडरब्रिज-नर्मदापारा-स्टेशन चौक, कर्मा चौक रामनगर-रामनगर ब्रिज एवं अंडरब्रिज-तेलघानीनाका और नहरपारा संजय गांधी चौक-स्टेशन गुरुद्वारा मार्ग पर लागू रहेगी। पुलिस ने बताया कि 28 सितंबर से इन क्षेत्रों में पहले से लागू यातायात प्रतिबंध फिर प्रभावी होंगे।

